शिल्पा शेट्टी-शमिता अदालत से राहत, धोखाधड़ी मामले में मां सुनंदा के खिलाफ चलेगी कार्यवाही

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को बड़ी राहत मिली है। दिंडोशी सत्र अदालत ने 2022 में मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दोनों अभिनेत्रियों को कथित रूप से 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया गया था। हालांकि, उनकी मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। शिल्पा, शमिता और सुनंदा को कुछ साल पहले शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी द्वारा कथित रूप से 21 लाख रुपये के ऋण को लेकर अदालत में केस किया गया था।
शिल्पा के पिता की थी आर्थिक सहायता 
एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक परहाद अमरा ने दावा किया था कि जुलाई 2015 में उन्होंने एक्ट्रेस के पिता को उनके बिजनेस के लिए आर्थिक मदद की थी। अमरा के मुताबिक जब उन्होंने कर्ज मांगा तो शिल्पा के पिता सुरेंद्र ने बताया था कि उनकी बेटियां और पत्नी कंपनी में पार्टनर हैं। इससे पहले कि वह कर्ज चुका पाते, 11 अक्टूबर, 2016 को सुरेंद्र का निधन हो गया और तब से शिल्पा, शमिता और उनकी मां ने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया।

इस मामले में पिछले साल अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने शिल्पा, सुनंदा और शमिता शेट्टी को समन जारी किया था। शेट्टी परिवार ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सत्र न्यायाधीश ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि उनके माता-पिता, सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा फर्म में भागीदार थे, जबकि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था कि उनकी बेटियां भी भागीदार थीं।

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