हुबली में ईदगाह मैदान में ही होगी गणेश पूजा, हाई कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहते हुए हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव की अनुमति दे दी है कि बेंगलुरू के चामराजपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई विवाद नहीं है.

मंगलवार को ही देर रात 10 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. करीब एक घंटे की जिरह के बाद जस्टिस अशोक एस किनागी ने रात पौने 12 बजे अपना फ़ैसला सुनाया.

जस्टिस किनागी ने कहा, "मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है. मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश पारित करने की अर्ज़ी में कोई आधार नहीं दिखता. इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता है."

कोर्ट ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा.

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