Bhopal एयरपोर्ट के 10km दायरे वाले 27 मैरिज-गार्डन को नोटिस, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक्शन

भोपाल। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद भोपाल में भी बड़ा एक्शन हुआ है। यहां राजा भोज एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 27 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस थमाए गए हैं। मैरिज गार्डन संचालक शादी समारोह में लेजर लाइट का उपयोग कर रहे थे। इससे पायलटों को विमान के लैंडिंग में परेशानी आ रही थी।

बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने संचालकों को शुक्रवार को नोटिस जारी किए। इसमें कहा है कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 9 अप्रैल-25 को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा एवं संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी और स्काई फायर वर्क्स के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था।
बावजूद गार्डन में शादी के प्रोग्राम के दौरान इनका उपयोग हो रहा है। बता दें कि लेजर लाइट आसमान में करीब 150-200 मीटर तक अटैक करती है। ऐसे में विमान लैंडिंग के दौरान परेशानी होती है।

एसडीएम बोले- नियम तोड़े तो गार्डन होगा सील
एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने भी एयरपोर्ट के आसपास मैरिज गार्डन से लेजर बीम और सारपी लाइट से पायलटों को विमान लैंडिंग में परेशानी होने की बात कही थी। एसडीएम राय ने बताया, शुक्रवार को गार्डन संचालकों से बात भी की। उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। बावजूद वे नहीं माने तो गार्डन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। नियमित रूप से टीमें मैदान में उतरकर जांच करेगी।

अवैध निर्माण की जांच करने उतरेगी टीम
शुक्रवार को एसडीएम राय, सिटी प्लानर अनूप गोयल समेत कई अधिकारी राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे अवैध तरीके से लग रही मीट दुकानों का भी जायजा लिया। इन पर तत्काल एक्शन लेने की बात कही। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को निर्देश दिए हैं कि टीमें नियमित रूप से दौरा करें। कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई हो। दूसरी ओर, निगम की बिल्डिंग परमिशन समेत अन्य टीमें भी अवैध निर्माण की जांच करने मैदान में उतरेगी।

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