MP : सीधी  जिला सहकारी बैंक के महाप्रबधंक पी.एस. धनवाल निलंबित

भोपाल। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीधी  जिला सहकारी बैंक के महाप्रबधंक पी.एस. धनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएम को सीधी प्रवास के दौरान जन प्रतिनिधियों ने ये मामला भी उठाया था।

आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी के किए गये निरीक्षण उपरांत दिए गये प्रतिवेदन में गंभीर आपत्तियों के फलस्वरूप बैंक की लेखापुस्तिकाओं का निरिक्षण करने हेतु प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जिला विदिशा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उक्त आदेश में  पी.एस. धनवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच किया जाना भी आदेशित किया गया था। उक्त निरीक्षण आदेश में बैंक के कोर बैंकिग सल्यूशन में आकडों का मिलान न होना, बैंक की संचित हानि में वृद्धि होना, गबन धोखाधड़ी प्रकरणों में सक्षम कार्यवाहियां न होना, पैक्स के संधारित खातों में ब्याज दरों का समावेश न किया जाना आदि गंभीर विषय शामिल किये गये थे, इसी प्रकार पी.एस. धनवाल के विरूद्ध कर्मचारियों को अवैध लाभ प्रदान किये जाने की शिकायतें भी उक्त निरीक्षण आदेश में जांच हेतु शामिल की गयी थी।

उक्त निरीक्षण दल के द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीधी में प्रवास कर निरीक्षण हेतु अभिलेख चांहे गये, परन्तु  पी.एस. धनवाल के द्वारा निरीक्षण दल को अभिलेख प्रस्तुत न करते हुये निरीक्षण में असहयोग किया गया निरीक्षण दल प्रभारी के द्वारा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला विदिशा के पत्र कमांक / साख/2026/69, दिनांक 29.01.2026 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता जिला रीवा को तदाशय की सूचना दिये जाने पर संयुक्त पंजीयक सहाकारी संस्थायें रीवा, संभाग रीवा के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के तहतपी.एस. धनवाल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था । श

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 74 (च) के तहत यह प्रावधान है कि कोई अधिकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत निरीक्षण हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को यदि जानबुझकर जानकारी एवं अभिलेख नहीं सौपता है एवं जांच में असहयोग करता है तो यह सहकारी अधिनियम के अधीन अपराध की श्रेणी में आता है। विज्ञप्ति में कहा गया है, पी.एस. धनवाल, कैडर अधिकारी श्रेणी। एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी का उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः श्री धनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर, उनका मुख्यालय म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, प्रधान कार्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल निर्धारित किया जाता है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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