High court : नेशनल-स्टेट हाईवे पर शराब दुकानों पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र, राज्य सरकार को दिया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

जबलपुर। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में धड़ल्ले से शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 500 मीटर के दायरे में चल रही शराब दुकानों को बंद करने या उन्हें ट्रांसफर करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त और आबकारी सचिव को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
भोपाल की सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाई याचिका
यह जनहित याचिका भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राशिद नूर खान की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें खुलेआम चल रही हैं। इतना ही नहीं, दुकानों के बाहर खड़े होकर शराब पीने की भी जानकारी मिली है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष तस्वीरें और दस्तावेज पेश किए हैं, जो शराब दुकानों के राजमार्ग से सटे होने का सबूत हैं।

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